टीकमगढ़
स्कूलीजतारा :- छात्र छात्राओं को दी गई कानूनी जानकारी
बालकिशन प्रजापति एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज

स्कूली छात्र छात्राओं को दी गई कानूनी जानकारी
विधिक सेवा सेवर प्राधिकरण के माध्यम से न्यायाधीश ने छात्रों को दी जानकारी,
जतारा :- प्रत्येक छात्र को कानून की जानकारी और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से न्यायाधीश में छात्र छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और कानून की जानकारी दी तथा विद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण का आयोजन भी किया गया इस संबंध में न्यायालय के सूत्रों ने बताया कि हितेंद्र सिंह सिसोदिया प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ के मार्गदर्शन में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जतारा में नालसा द्वारा संचालित योजना बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें तहसील विधिक सेवा समिति जतारा के अध्यक्ष एमडी रजक, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित बच्चों को कानून की जानकारी देते हुए बताया कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जिसमें कुल 395 अनुच्छेद है जो 22 भागों में विभक्त है तथा 12 अनुसूचियां हैं। जिसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुसार हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता अनुसार सभी को समानता का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 15 में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर,जाति के आधार पर,धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार है उसी प्रकार हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना अति आवश्यक है और घरेलू हिंसा अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम के तहत जानकारी देते हुए कहा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सहजता से लड़ना चाहिए एवं अपराध को कभी भी सहन ना करें भले ही अपराध करने वाला अपना ही क्यों ना हो उसका डटकर सामना करना चाहिए तथा आपके साथ होने वाली घटनाओं को अपने माता पिता, शिक्षक से कभी भी नहीं छुपाना चाहिए उन्हें बताना चाहिए।इसी क्रम में अर्पित जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट जतारा द्वारा शिक्षा के अधिकार शिक्षा के तहत लोगों को जागरूक करते हुए अवगत कराया कि सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को निशुल्क स्कूल में एडमिशन, किताबें,ड्रेस,मध्यांतर भोजन आदि प्रदाय की जा रही है। उनके द्वारा मोटर व्हीकल व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष के कम आयु के बच्चों को हमें गाड़ी नहीं देना चाहिए और गाड़ी का बीमा और रजिस्ट्रेशन होने पर ही चलाना चाहिए।यदि वाहन का बीमा नहीं होगा तो वाहन सुपुर्दगी पढ़ लेना आसान नहीं होगा। उक्त शिविर के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में प्राचार्य एम एल अहिरवार श्री के एस यादव सतीश चंद जैन,डॉ ए के श्रीवास्तव, एम पी खरे, शेख शाहिद अन्य अध्यापक द्वारा नीम, बेल, इमली, कटहल अन्य आदि का वृक्ष रोपण किया।उक्त शिविर में न्यायालय कर्मचारी , देवराज रजक, जितेंद्र बरार,कपिल सेन और मेजर हीरालाल उपस्थित थे।