देहरादून: सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने टैक्स संबंधी वादों के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा बढाकर 30 जून कर दी है। साथ ही जीएसटी लागू होने से पहले वैट प्रणाली में वार्षिक रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बिना विलंब शुल्क के तीन माह बढ़ाई है। इससे प्रदेश के हजारों व्यापारियों को राहत मिलेगी।
बता दें वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसंबर तक राज्य कर विभाग ने प्रदेश में 66 हजार व्यापारियों के वादों का निस्तारण किया, जबकि शेष 37 हजार लंबित वादों का निस्तारण 31 मार्च तक होंना संभव नहीं था। इसीलिए सरकार ने इसकी समय सीमा बढाकर 30 जून कर दी है। वहीं, एक जुलाई 2017 से लागू जीएसटी से पहले प्रदेश के हजारों व्यापारियों ने एक अप्रैल, 2017 से 30 जून 2017 (तीन माह) का करीब चार हजार व्यापारियों ने वार्षिक रिटर्न का विवरण दिया है। वहीं करीब 70 हजार व्यापारियों ने वैट अवधि का वार्षिक टैक्स विवरण नहीं दिया है।
इन व्यापारियों को सरकार ने 31 दिसंबर, 2018 तक वार्षिक रिटर्न विवरण जमा करने का समय दिया था। लेकिन जीएसटी की रिटर्न फाइल करने में व्यस्त होने से कई व्यापारी वैट की वार्षिक टैक्स विवरण जमा करने से रह गए। सरकार ने इन व्यापारियों को राहत देते हुए वार्षिक विवरण जमा करने की समय सीमा 30 जून 2019 तक बढ़ाई है।